नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

Man sentenced to 20 years in prison

Man sentenced to 20 years in prison

चंडीगढ़,7 अप्रैल : Man sentenced to 20 years in prison, जिला अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।  सजा पाने वाले दोषी की पहचान सेक्टर-56 के रहने वाले 22 वर्षीय राेहित उर्फ रणधीर सिंह के रूप में हुई है। दायर मामले के तहत सेक्टर-39 थाना पुलिस ने करीब 2 साल पहले  2024 में पीड़िता नाबालिग की शिकायत पर दोषी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। 

दर्ज मामले के तहत शिकायत के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि फरवरी 2021 में पीड़िता की दोषी से सेक्टर-56 स्थित स्कूल के बाहर मुलाकात हुई थी। बातचीत के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोषी ने पीड़िता का मोबाइल फोन अपने पास रख लिया और उसे वापस करने के बहाने अपने घर बुलाया। पीड़िता का आरोप था कि दोषी ने घर बुलाकर उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। दोषी स्कूल की दीवार फांदकर भी पीड़िता को डराता-धमकाता था। शिकायत में यह भी बताया गया कि दोषी ने पीड़िता की फर्जी आई.डी बनाकर सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो पोस्ट करने की धमकी दी। उसने पीड़िता को धमकाया कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसका सामूहिक दुष्कर्म कराएगा। लगातार मानसिक दबाव के चलते पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था, लेकिन उसकी मां ने समय रहते उसे बचा लिया। पीड़िता पिछले दो वर्षों से मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी। पुलिस ने मामले की जांच कर दोषी को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।